Jharkhand Petrol Subsidy: झारखंड में पेट्रोल पर मिलेगी 25 रुपए की सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगी छूट
Jharkhand Petrol Subsidy: झारखंड सरकार का बड़ा एलान से झारखंड की जनता को 26 जनवरी से इस योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभार्थियों को अपने दो-पहिया वाहन यानि मोटरसाइकिल या कोई भी टूव्हीलर में यदि आप प्रति माह अधिक से अधिक 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, तो आपको प्रति लीटर 25 रूपये की सब्सिडी यानि 250 रुपये प्रतिमाह आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जायेगी|
झारखंड सरकार ( Jharkhand) ने 26 जनवरी से इस योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभार्थियों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल (Petrol) के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानि 250 रुपये प्रतिमाह देने की योजना बनाई है| योजना को प्रारम्भ करने से पहले सरकार जरूरी तैयारियों में लगी हुई है |
झारखंड पेट्रोल सबसिडी के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को पहले कुछ जरूरी काम करने होंगे| इस सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाने के दायरे में आने वाले लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा| मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए “पेट्रोल सब्सिडी योजना” के तहत रजिस्टर्शन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया| अब एप या दिये गए इस वैबसाइट अड्रेस पर जाकर आप http://jsfss.jharkhand.gov.in में रजिस्ट्रेशन कर राशन कार्ड धारी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकेंगे|
26 जनवरी से योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभार्थी को अपने दो-पहिया वाहन यानि की टूव्हीलर के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रूपये की सब्सिडी यानि 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर की जायेगी| मुख्यमंत्री 26 जनवरी को दुमका से योजना का शुभारम्भ कर योजना की आहर्ता पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा |
पेट्रोल सब्सिडी योजना हेतु ये है अहर्ता:-
- आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए|
- राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए|
- आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए.
- आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
- आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
- आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए.
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन/निबंधन|झारखंड पेट्रोल सबसिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
- CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा.
- आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का
Password होगा.
- OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे.
ऐसे होगा सत्यापन:- >वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जाएगा. >सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी|
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