Mp Mein Kovid Se Maut Par Milenge 50k|
Mp Mein Kovid Se Maut Par Milenge 50k – MP सरकार की इस अनुग्रह राशि के ऐलान से कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को सहायता राशि के रूप में 50 हज़ार रुपए धन राशि का मुआवजा भुगतान किया जाएगा |मौत का कारण कोरोना से जरूरी नहीं|कलेक्टर की अध्यक्षता वाली टीम को यह अधिकार दिया गया है |
राज्य सरकार ने इस बावत सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये हैं |आपको ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में मौत पर मृतक के परिजनों को 50k मुआवजा दिया जाएगा |इसमें कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत होना दर्ज जरूरी नहीं है |दस्तावेज़ प्रमाणित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी प्रमाणित करेगी|इस कमेटी द्वारा 30 दिनों में निर्णय लेने की अवधि दी गई है |
आपको ज्ञात हो कि सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश में कोरोना से 10,526 मौते हुईं है|परंतु इसके अतिरिक्त भी कितनी ऐसी मौतें हुई हैं जिसका सर्टिफिकेट में जिक्र नहीं हैं कि यह मौत कोविड से हीं हुई है |यदि आपके आस- पास किसी की कोरोना से मौत हुई है तो निम्नवत जानिए ,इसकी गाइड लाइन और मुआवजा पाने की पूरी प्रक्रिया……
कोरोना से मौत पर मिलेंगे 50हजार का मुआवजा
मुआवजा ऐसे मिलेगा सरकार से –
सबसे पहले मृतक के परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा |राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फंड (SDRF) से देगी |जनपद डीजास्टर मैनेजमेंट ओथीरिटी पैसों को बांटेगी| मृतक के परिजन औथीरिटी के सामने संबन्धित प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेगी |
प्रस्तुत दस्तावेज़ को प्रमाणित किया जाएगा |तत्पश्चात 30दिनों में अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी |यह राशि आधार से लिंक होगी |ताकि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में यह राशि जाए |
मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर –
ऐसे में जहां जिन लोगों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड का जिक्र नहीं या मृतक के वारिश का भी सर्टिफिकेट में उल्लेख नहीं है ,तो उस परिस्थिति में जिला स्तरीय गठित कोविड संक्रमण कमेटी से मृत्यु प्रमाणित के लिए आवेदन किया जा सकता है |
जिला स्तरीय समिति-
राज्य के प्रत्येक जिला में सरकार के आदेशानुसार कमेटी बनाई जाएगी | इस कमेटी में जिला कलेक्टर ,सी एम एच ओ (CHMO),जिलाअधिकारी या मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल या एचओडी (यदि जिला में मेडिकल कॉलेज होगा तो) और विषय विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे |
इस तरह की मौत पर मुआवजा नहीं –
- ज़हर ,दुर्घटना, आत्महत्या ,मर्डर |भले ही व्यक्ति उस समय कोविड से संक्रमित क्यों न हो |
- जिन लोगों को यानि शासकीय कर्मचारियों के वारिसों को,जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना,मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना या कोविड -19 अनुग्रह योजना का लाभ दिया गया है अथवा इन योजनाओं में लाभ के लिए पात्र हैं,उन्हें यह मुआवजा नहीं मिलेगा |
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लागू बीमा योजना के तहत शामिल कर्मचारी भी इसके एलीजीबल यानि पात्र नहीं होंगे |
तय हुई अवधि –
कोरोना से हुई मौत के लिए दी जाने वाली धन राशि के लिए निश्चित डेट की गणना कोविड -19 संक्रमणका देश में प्रथम प्रकरण आने की तारीख से की जाएगी |अनुग्रह राशि का प्रावधान कोविड-19 संक्रमण को महामारी के रूप में अधि सूचना रद्द करने अथवा अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश, जो भी पहले हो ,तक लागू रहेगा |
मुआवजा देने से सरकार नहीं मना कर सकती –
सुपरिम कोर्ट ने गत दिनों कोरोना से हुवे मौत व्यक्ति के परिवार को 50k अनुग्रह धन राशि दिये जाने को मंजूरी दे दी है |यह राशि राज्य सरकार अपने आपदा कोष से देगी |इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य या केंद्र सरकार अलग से भी मुआवजे की राशि बढ़ा सकती है |
कोई भी सरकार कोविड से हुवे मृतक परिवार को मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती |भले ही डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोविड नहीं बताया गया हो|लेकिन RT-PCR जैसे जरूरी दस्तावेज़ दिखाने पर डेथ सर्टिफिकेट में बदलाव करने होंगे |इसके बाद भी परिवार को आपति होती है तो वे ग्रीवान्स रिड्रेसल कमेटी के सामने जा सकती है |
यह सर्कुलर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था –
जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो, उसके बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर दिया |गृह मंत्रालय द्वारा इस आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय परिषद द्वारा 3सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन मृतकों के परिजनों के लिए भी अनुग्रह राशि लागू होती है,जो लोग राहत कार्यों या फिर तैयारी कि गति विधियों में शामिल थे |उनकी भी मौत को कोविड-19 के रूप में प्रमाणित किया जाता है |
यह भी पढे: